Theappealnews

मास्टर सलीम केस में जालंधर कोर्ट में सुनवाई आज

माता चिंतपूर्णी पर विवादित बयान देकर बुरी तरह से घिरे गायक मास्टर सलीम के खिलाफ थाना कैंट में FIR दर्ज न किए जाने का मामला कोर्ट पहुंच गया है। जालंधर के दीवान नगर निवासी गौरव ने जूनियर मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मिस अर्पणा की कोर्ट में 156 (3) सीआरपीसी के तहत शिकायत दे रखी है। कोर्ट ने इस पर थाना कैंट के प्रभारी को रिकार्ड के साथ कोर्ट में तलब किया है।

थाना कैंट के प्रभारी आज जेएमआईसी की कोर्ट में अपना जवाब फाइल करेंगे। वह कोर्ट को कारण बताएंगे कि गौरव की शिकायत पर विवादित बयान देकर लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने पर मास्टर सलीम के खिलाफ केस दर्ज क्यों नहीं किया गया था। कैंट में मास्टर सलीम पर FIR दर्ज होगी या नहीं इस पर कोर्ट आज अपना फैसला सुना सकती है।

शिकायत देने वाले गौरव ने अपने अपील में लिखा है कि थाना कैंट के प्रभारी उसकी शिकायत पर मास्टर सलीम के खिलाफ केस दर्ज नहीं कर रहे हैं। मास्टर सलीम ने बाबा मुराद शाह मेले में क़व्वाली के दौरान अभद्र भाषा का इस्तेमाल की थी।

गौरव ने अपनी शिकायत में शाहीन अब्दुल्ला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में आए एपेक्स कोर्ट के पिछले साल 21 अक्टूबर को आए फैसले का हवाला देते हुए मास्टर सलीम पर केस दर्ज करने के लिए थाना कैंट को डायरेक्शन देने की अपील की है।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा है कि कोई भी ऐसी बयानबाजी करता है, जिससे भावनाएं आहत होती हैं और उस पर यदि शिकायत न भी आए तब भी स्वतः संज्ञान लेते हुए केस दर्ज किया जा सकता है। साथ ही कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि यदि कोई अधिकारी शिकायत मिलने पर एक्शन नहीं लेगा तो उसे कोर्ट के आदेश का उल्लंघन माना जाएगा।

Exit mobile version