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बिक्रम मजीठिया की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई टली, अब 5 जनवरी को होगा फैसला

चंडीगढ़, द अपील न्यूज ब्यूरो 

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने नशा तस्करी मामले में फंसे अकाली नेता बिक्रम सिंह मजीठिया की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई पांच जनवरी तक के लिए टाल दी है। मजीठिया के खिलाफ मोहाली स्थित पंजाब स्टेट क्राइम थाने में एनडीपीएस एक्ट की धारा 25, 27 ए और 29 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। इस मामले में मजीठिया ने पहले मोहाली की जिला अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। इसमें कहा गया था कि उनके खिलाफ एफआईआर राजनीतिक दुर्भावना और रंजिश के तहत ही पंजाब में सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार ने दर्ज करवाई है ताकि आगामी विधानसभा चुनाव में इसका फायदा उठाया जा सके। याचिका में यह भी कहा गया कि उनके खिलाफ लगाए गए सभी आरोप निराधार हैं। मोहाली की जिला अदालत ने मजीठिया की इस याचिका को बीते शुक्रवार खारिज कर दिया था। अब मजीठिया ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। स्टेट क्राइम थाने में मजीठिया के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 25, 27 (ए) और 29 के तहत दर्ज की गई 49 पेज की एफआईआर में उन पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने अपनी संपत्ति और वाहनों के जरिए ड्रग तस्करी में मदद की। इसके साथ ही उन्होंने नशे बांटने व बेचने के काम को फाइनेंस भी किया। मजीठिया पर ड्रग तस्करी की साजिश रचने का आरोप भी लगाया गया है। एफआईआर में कहा गया है कि मजीठिया के अमृतसर स्थित आवास में विदेश से आने वाले एनआरआई ठहरा करते थे, जहां उन्हें वाहन और गनमैन भी उपलब्ध कराए जाते थे। इसके अलावा चंडीगढ़ में सेक्टर-39 स्थित सरकारी घर में भी नशा तस्करों को ठहराया जाता था। इन आरोपों के लिए एफआईआर में पकड़े गए नशा तस्करों के बयान को आधार बनाया गया है।

 

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