श्री मुक्तसर साहिब, शक्ति जिंदल
जिला चुनाव अधिकारी हरप्रीत सिंह सुदन ने बताया कि भारतीय चुनाव कमिशन की ओर से जारी हिदायतों के तहत ही राजनैतिक पार्टियों व उनके उम्मीदवार वीडियों डिजिटल वैनों के जरिए प्रचार करने की आज्ञा राज्य स्तर पर मुख्य चुनाव अफसर पंजाब व जिला चुनाव अफसर से जरूर ले।
उन्होने आगे कहा कि कोविड पाबंदियों के मद्देनजर राजनैतिक पार्टियों की तरफ से चुनाव प्रचार के लिए वीडियों डिजीटल वैनों का इस्तेमाल बिना आज्ञा नहीं करें। जबकि इस नियमों को नहीं मानने वालों के खिलाफ सखत कार्यवाही की जाएगी। उन्होने कहा कि डिजिटल वैन को इस्तेमाल में लिए जाने के लिए वैन मालिक को ट्रांसपोर्ट नोडल अफसर से सर्टीफिकेट लेना जरूरी है। वही वैन के इस्तेमाल से पहले राज्य स्तर,जिला स्तर पर मंजुरी लेना भी आवश्यक होगा। इन वैनों का खर्च पार्टी के खाते में डाला जाएगा। जिसे भारतीय चुनाव कमिशन को भेजा जाएगा। वही इन वैनों के रूट बारे भी सूचना देना लाजमी है। उन्होने बताया कि यह वैन सुबह 8 बजे से लेकर रात 8 बजे तक ही प्रचार कर सकेगी। इन वैनों को किसी भी रोड शो के लिए नहीं इस्तेमाल किया जा सकता। उन्होने बताया कि कोविड़ 19 को ध्यान में रखते हुए भारतीय चुनाव कमिशन की ओर से सभी राजनैतिक पार्टियों को सखत हिदायते जारी की है। प्रचार दौरान सोशल डिस्टैंस व मास्क का इस्तेमाल करना लाजमी होगा।