कर्फ्यू के दौरान, सुबह 6 बजे से शाम 7.00 बजे तक गेहूं की कटाई के लिए छूट होगी – जिला मजिस्ट्रेट किसान या फील्ड मजदूर सुबह 6.00 बजे से 9.00 बजे के बीच खेतों में जा सकते हैं और शाम 5.00 बजे से 8.00 बजे के बीच लौट सकते हैं।

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फिरोजपुर, भारत कंड्यारा

जिला मजिस्ट्रेट सह उपायुक्त कुलवंत सिंह ने कहा कि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए जिले में कर्फ्यू लगा दिया गया है। लेकिन गेहूं की कटाई के मौसम के कारण, जिलाधिकारी ने गेहूं कटाई और रखरखाव के लिए कर्फ्यू के दौरान किसानों और खेत मजदूरों को कुछ छूट दी है।
जिला मजिस्ट्रेट ने यह जानकारी देते हुए कहा कि कर्फ्यू के दौरान किसान सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक कंबाइन / हार्वेस्टर या किसी अन्य तरीके से गेहूं की कटाई कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि किसान या खेत मजदूर काम के लिए सुबह 6.00 बजे से 9.00 बजे के बीच खेतों में जा सकते हैं और शाम 5.00 बजे से रात 8.00 बजे के बीच लौट सकते हैं। इसके अलावा, उन्हें कंबाइन / हारवेस्टर मरम्मत की दुकानों को सुबह 7.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक खोलने की छूट है। जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि मुख्य कृषि अधिकारी द्वारा किसानों और गेहूं कटाई के लिए भागों की दुकानों की मरम्मत करने वाले मालिकों को कर्फ्यू पास जारी किया जाएगा।
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