एनडीपीएस के तीन केसों में सुनाया फैसला, आरोपी बरी

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बठिंडा

एडीशनल जिला एवं सेशन जज अमित थिंड ने एनडीपीएस के तीन केसों में बचाव पक्ष के वकील पंकज सोनी की दलीलों से सहमत होते हुए आरोपियों को बरी कर दिया है।

एडवोकेट पंकज सोनी

जानकारी के अनुसार पहला मामला रामपुरा सदर थाने का है जिसमें पुलिस पार्टी ने नाकाबंदी के दौरान मोटरसाइिकल नंबर पीबी 67सी6041 पर आ रहे तसवीर सिंह से 30 पत्ते एलप्राजोल्म .5 एमजी कुल 300 गोलियां और 300 गुलाबी रंग की गोलियां बरामद होना दिखाया था। एक अन्य मामले में तलवंडी साबो पुलिस ने जसविंदर सिंह घोड़ा पुत्र अवतार सिंह निवासी जज्जल को 1 किलो 100 ग्राम नशीले पदार्थ के आरोप में गिरफ्तार किया था। इन दोनों मामलों में पैरवी करते हुए एडवोकेट पंकज सोनी ने दलील दी कि इनमें छानबीन करने वाला अधिकारी लोकल रैंक एएसआई था जोकि एनडीपीएस के सैक्शन 42 के तहत छानबीन नहीं कर सकता। एडवोकेट पंकज सोनी की दलील से सहमत होते हुए  एडीशनल जिला एवं सेशन जज अमित थिंड ने दोनों केसों में आरोपियों को बरी कर दिया गया। एक अन्य मामले में तलवंडी साबो थाना पुलिस ने लालेआणा तलवंडी साबो रोड से भूषण कुमार पुत्र तरसेम चंद को 15 शीशियों सहित गिरफ्तार दिखाया था। इस मामले में लिंक एवीडैंस मिसिंग पाया गया। इन तीनों ही मामलों की पैरवी एडवोकेट पंकज सोनी कर रहे थे।

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