कोरोना वायरस: पूरे देश में फिर दो हफ्तों के लिए बढ़ाया गया लॉकडाउन

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दिल्ली: केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस से सुरक्षा के मद्देनजर देशभर में लागू लॉकडाउन की समयसीमा को एक बार फिर दो हफ्तों के लिए बढ़ा दिया है. यानी अब पूरे देश में रविवार 17 मई तक लॉकडाउन लागू रहेगा.

ऐसा तीसरी बार है जब सरकार ने लॉकडाउन की समयसीमा में बढ़ोतरी की है. पहली बार 25 मार्च से 14 अप्रैल तक लॉकडाउन लागू किया था. इसके बाद जब 14 अप्रैल को इसकी अवधि पूरी होने वाली थी तो उसे बढ़ाकर तीन मई कर दिया गया था.

शुक्रवार शाम को गृह मंत्रालय की ओर से जारी आदेश में कहा गया है, ‘व्यापक समीक्षा के बाद और लॉकडाउन उपायों के मद्देनजर कोरोना वायरस की स्थिति में महत्वपूर्ण लाभ के लिए सरकार ने लॉकडाउन का विस्तार करने का फैसला किया है.’

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, गृह मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि पूरे देश में संख्या में कई गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी, जिसमें हवाई, रेल, मेट्रो और सड़क मार्ग से अंतर्राज्यीय आवागमन, स्कूलों, कॉलेजों और अन्य शैक्षिक और प्रशिक्षण/कोचिंग संस्थानों का संचालन आदि शामिल हैं.

आदेश में कहा गया है कि सभी गैर-जरूरी गतिविधियों के लिए लोगों की आवाजाही पर शाम 7 से सुबह 7 बजे के बीच सख्ती से रोक रहेगी. स्थानीय प्रशासन इसका कड़ाई से पालन कराने के लिए धारा 144 लागू कर सकते हैं.

आदेश के अनुसार, सभी क्षेत्रों में 65 साल से अधिक आयु के व्यक्ति, गंभीर रोग से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 साल से कम आयु के बच्चे जब तक जरूरी न हो घर पर ही रहें.

रेड, ऑरेंज और ग्रीन क्षेत्र में स्थित अस्पतालों के ओपीडी और क्लीनिकों को संचालित करने की अनुमति दी जाएगी, जिसमें उन्हें सामाजिक दूरी के मानदंड और अन्य निवारक उपायों का पालन करना होगा.

किन गतिविधियों की अनुमति नहीं होगी…

  • हवाई, रेल, मेट्रो या सड़क मार्ग से अंतरराज्यीय आवागमन पर रोक रहेगी.
  • स्कूल, कॉलेज और दूसरे शैक्षणिक, प्रशिक्षण और कोचिंग संस्थानों के संचालन पर प्रतिबंध रहेगा.
  • होटल और रेस्टोरेंट बंद रहेंगे.
  • सिनेमा हॉल, मॉल, जिम, खेल भवन, जहां लोग बड़ी संख्या में जमा होते हैं, वे बंद रहेंगे.
  • सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और दूसरी गतिविधियां बंद रहेंगी.
  • धार्मिक स्थान, सार्वजनिक पूजा के स्थान भी खोलने की अनुमति नहीं होगी.

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