चंडीगढ़ में VIP कल्चर पर रोक, गाड़ियों पर नहीं लगा सकेंगे सेना, पुलिस और प्रेस जैसे स्टीकर

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चंडीगढ़
सिटी ब्यूटीफुल में आज से VIP कल्चर (VIP Vulture) पर रोक लग गई है. पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab Haryana Highcourt) के आदेश के बाद चंडीगढ़ में गाड़ियों पर VIP स्टीकर लगाने पर रोक लगा दी गई है. अब लोग सेना, पुलिस, डिप्टी मेयर, प्रेस जैसे स्टीकर अपनी गाड़ियों पर नहीं लगा सकते हैं. अगर इसके बाद भी गाड़ियों पर किसी तरह के स्टिकर या प्लेट नजर आई तो ट्रैफिक पुलिस कार्रवाई करेगी.

हाईकोर्ट की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि सड़क पर हर व्यक्ति समान है. कोई भी गाड़ी पर सेना, डॉक्टर, प्रेस, पुलिस, डीसी, मेयर, विधायक, चेयरमैन व अन्य कोई वीआईपी पद लिख पाएगा. एंबुलेंस और फायर ब्रिगेड को जरूर छूट मिलेगी.

प्लेट लगाना बना धौंस या रौब जमाने का जरिया

हाईकोर्ट के जस्टिस राजीव शर्मा और जस्टिस अमोल रतन सिंह की बेंच ने इस तरह के स्टिकर को मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन माना है. जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह आदेश दिए. अपने पद की स्टिकर और प्लेट लगाना दरअसल धौंस या रौब जमाने का जरिया बन गया है.
सबसे पहले अपनी गाड़ी का स्टिकर उतरवाया

जस्टिस शर्मा ने कहा कि स्टिकर उतारने की शुरुआत उनकी गाड़ी से होनी चाहिए. उन्होंने तुरंत अपने स्टाफ को इसके आदेश भी दे दिए. सुनवाई के दौरान जस्टिस राजीव शर्मा ने कहा कि लोग अपनी गाड़ी पर विधायक, चेयरमैन, पुलिस, सेना और प्रेस लिखवा रहे हैंय कुछ मामलों में लोगों ने हद कर दी है. कुछ लोग अपनी गाड़ी पर विधायक का पड़ोसी और पूर्व विधायक की पट्टी लगा रहे हैं.

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