मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्र में अफस्पा का दायरा 6 महीने के लिए बढ़ाया

0
189

मणिपुर में हिंसा के बीच बुधवार को अफस्पा का दायरा बढ़ा दिया गया। सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया कि मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्रों को फिर से अफस्पा (AFSPA) के तहत रखा गया है। इसमें मुख्य रूप से घाटी के 19 पुलिस स्टेशनों को शामिल नहीं किया गया है। यानी कि 19 पुलिस स्टेशनों को इसके दायरे से बाहर रखा गया है।

बुधवार को सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में बताया गया, मणिपुर के 19 पुलिस स्टेशनों को छोड़कर पूरे क्षेत्र को छह महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया जाता है। बताया गया कि अफस्पा कानून एक अक्टूबर, 2023 से प्रभावी होगा।

जानकारी के अनुसार, इम्फाल, लाम्फेल, सिटी, सिंगजामेई, सेकमाई, लैमसांग, पास्टोल, वांगोई, पोरोम्पैट, हेंगांग, लामलाई, इरिबुंग, लीमाखोंग, थौबल, बिष्णुपुर, नंबोल, मोइरंग, काकचिन और जिरबाम पुलिस स्टेशनों को अफस्पा से बाहर रखा गया है।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here