हर विकअती के लिए मास्क डालना होगा लाज़िमी -डिप्टी कमिशनर हदायतें का उल्लंघन करन पर होगी कारवाई

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बठिंडा,कपिल

सुसत के डिप्टी कमिशनर श्री बी.श्रीनिवासन ने प्रैस को एक जारी बयान के द्वारा कहा कि विश्व व्यापक महामारी करोना वायरस को रोकनो के मद्देनज़र सुसत अंदर हर व्यक्ति के लिए जनतक स्थानों पर मास्क डालना लाज़िमी होगा। सरकार की तरफ से जारी हिदायतें अनुसार यदि किसी भी व्यक्ति की तरफ से इतना हुक्मों का उल्लंघन की गई तो उस ख़िलाफ़ बनती कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।
इस वायरस के साथ पूर करने के मद्देनज़र उन कहा कि जनतक हितों को मुख्य रखते हर व्यक्ति को जनतक स्थानों पर जाने के समय अपने मुँह पर मास्क को लगाना यकीनी बनाया जाये। उन कहा कि मैडीकल सेधें अनुसार आपसी दूरी साथ-साथ मुँह पर मास्क डालना के साथ वायरस को एक से दूसरे व्यक्ति तक फैलने के प्रभाव को कम कर सकते हैं।
उन कहा कि जनतक स्थानों, गलियों, हस्पताल, दफ़्तर, मार्केट, किसी भी वाहन में सफ़र करते समय या कारख़ाने आदि में काम करन वाला हर व्यक्ति भी लाज़िमी तौर पर मास्क डालना यकीनी बनाए। उन स्पष्ट किया कि सूती कपड़े का मास्क या तीन लेयर वाला मास्क डालना चाहिए।
इस के इलावा डिप्टी कमिशनर ने कहा कि मैडीकल मास्क के इलावा घर में सूती कपड़े के साथ तैयार किया गया मास्क भी पाया जा सकता है जिस को साबुन या डिटर्जेंट के साथ अच्छी तरह धो कर दोबारा प्रयोग में लाया जा सकता है। उन कहा कि यदि मास्क किसी समय नहीं उपलब्ध तो रुमाल, दुपट्टे या परने आदि का प्रयोग भी की जा सकती है।
डिप्टी कमिशनर ने ज़िला निवासियों को एक बार फिर अपील करते दुहरायआ कि सूबा सरकार की तरफ से जो भी हिदायतें दीं जातीं हैं यह सभी जनतक हितों को मुख्य रखते ही दीं जातीं हैं

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