मानसा,
ज़िला मैजिस्ट्रेट -कम -डिप्टी कमिशनर मानसा सरी गुरपाल सिंह चहल ने हुक्म जारी करते ज़िला मानसा की हदूद अंदर ज़रूरी वस्तुएँ की स्पलाई और कर्फ़्यू से छूट दी है।
हुक्म में उन कहा कि दूध वाले किसानों को गाँवों से गाड़ीयाँ, टैंकरों के द्वारा दूध चीलिंग /कुलैकशन सेंटरों में लाने और प्रातःकाल 6बजे से 8बजे तक और शाम 6बजे से 8बजे तक की आज्ञा दी है। घरेलू और व्यापारिक ऐल.पी.जी. सिलंडरों की स्पलाई प्रातःकाल 9बजे से 2बजे तक होगी। सिलंडर की डलिवरी करन वाले मुलाजिमों के पास सम्बन्धित गैस एजेंसी की तरफ से जारी किया शिनाख्ती कार्ड होना यकीनी बनाया जाये।
उन कहा कि ज़िला मानसा के समूह आलू उत्पादक किसान यकीनी बनाऐंगे कि आलू की खुदवाई का काम गाँव में मौजूद लेबर से ही करवाया जाये। खेतों में काम करते समय 10 से अधिक मज़दूर एक स्थान पर इकठ्ठा नहीं होंगे और काम करते समय दौरान आपस में एक मीटर से अधिक की दूरी बना कर रखेंगे। काम करती लेबर और उन के परिवार को रोज़मर्रा की इस्तेमाल करो योग्य राशन, सैनीटायज़र, मास्क आदि मुहैया करवाने की ज़िम्मेदारी सम्बन्धित आलू उत्पादक किसान की होगी।