बठिंडा जिले में दुकानें खोलने की नई समय सारिणी जारी – जिलाधिकारी -शोप 7 से 11 बजे तक खुलते हैं।

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भटिंडा,धीरज गर्ग
जिलाधिकारी ने बठिंडा जिले में दुकानें खोलने संबंधी पुराने आदेशों में संशोधन करते हुए नए आदेश जारी किए हैं। जिला मजिस्ट्रेट श्री बी। श्रीनिवासन द्वारा जारी नए आदेशों के अनुसार, दुकानें अब सुबह 7 से 11 बजे तक खुली रहेंगी और विभिन्न श्रेणियों की दुकानें खोलने के लिए अलग-अलग दिन तय किए गए हैं।
जिला मजिस्ट्रेट श्री बी। श्रीनिवासन ने कहा कि मेडिकल स्टोर (थोक और खुदरा), प्रयोगशालाएं और नैदानिक ​​केंद्र सोमवार से रविवार तक पूरे सप्ताह खुले रहेंगे। इसी तरह डेयरी, मिल्क चिलिंग / कलेक्शन सेंटर, वेजिटेबल शॉप्स, एनिमल चारा, पोल्ट्री चारा, सीड्स एंड पेस्टिसाइड्स शॉप्स, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट शॉप्स और पोल्ट्री शॉप्स सप्ताह में 6 दिन सोमवार से शनिवार तक खुली रहेंगी। किराना स्टोर और बेकरी सोमवार से गुरुवार तक सप्ताह में केवल 4 दिन खुले रहेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोर, मोबाइल स्टोर, ऑप्टिकल स्टोर, स्पेयर पार्ट्स और मोबाइल तेल की दुकानों, टायर की दुकानों और बर्तन की दुकानों सहित मोबाइल स्टोर सप्ताह में केवल 2 दिन मंगलवार और बुधवार को खुले रहेंगे।
जिला मजिस्ट्रेट ने आगे कहा कि हार्डवेयर, प्लाईवुड, शटरिंग स्टोर, पेंट स्टोर, लोहा, रेत, बजरी स्टोर, सीमेंट की दुकानें, सेनेटरी शॉप, इलेक्ट्रिकल शॉप सोमवार और गुरुवार को सप्ताह में केवल 2 दिन खुले रहेंगे। इसी तरह, कपड़ों की दुकानों, पर्दे की दुकानों, कार पेंट स्टोरों, तौलिया की दुकानों और रेडीमेड कपड़ों की दुकानें सप्ताह में केवल 2 दिन शुक्रवार और शनिवार को खुली रहेंगी।
उन्होंने स्पष्ट किया कि दुकानों के खुलने का समय सुबह 7 बजे से 11 बजे तक होगा और संबंधित दुकानें निर्धारित दिन पर ही खुली रहेंगी। उन्होंने कहा कि रविवार को पूरा बाजार बंद रहेगा ताकि शहर को पूरी तरह से साफ-सुथरा बनाया जा सके।
इस संबंध में और निर्देश देते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि आम जनता सुबह 7 बजे से 11 बजे तक ही दुकानों से खरीदारी कर सकेगी और उसके बाद सभी को घरों के अंदर जाना होगा। और सभी को सैनिटाइज़र के उपयोग और उनके बीच की दूरी का ध्यान रखना चाहिए।
किसी को बेकरी या अन्य स्टोर पर भोजन करने और खरीदारी के तुरंत बाद घर लौटने की अनुमति नहीं होगी। दुकानदारों से आग्रह किया जाता है कि वे इस समय घर-आधारित आपूर्ति को प्रोत्साहित करें। दुकानदार ग्राहकों के बीच सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए 1 मीटर के अंतराल पर अपनी दुकानों के बाहर घेरा बनाएंगे। दुकानदार यह भी सुनिश्चित करेंगे कि वे और उनके कर्मचारी मास्क पहनते हैं और जो नहीं करता है उसे सामान नहीं बेचेंगे।
हर दुकानदार के पास एक हैंड सैनिटाइजर होगा ताकि दुकान पर आने वाला हर ग्राहक और दुकानदार इससे अपने हाथ साफ कर सके। किसी भी ग्राहक को दुकान में रखी किसी भी वस्तु या अन्य वस्तु को नहीं छूना चाहिए। दुकानदार को ग्राहक को डिजिटल रूप से भुगतान करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। नकद भुगतान करने के बाद, ग्राहक और दुकानदार दोनों को अल्कोहल सैनिटाइज़र से अपने हाथ साफ करने चाहिए। ग्राहकों को घर से कपड़े के थैले लेने चाहिए और बाद में उन्हें साबुन सोडा और गर्म पानी से धोना चाहिए। इन आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
इसी तरह, जिला मजिस्ट्रेट ने कार्यवाहक मजिस्ट्रेटों को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया कि इस अवधि के दौरान कोई भी नियमों और आदेशों का उल्लंघन नहीं करेगा और जिसने भी इसका उल्लंघन किया है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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