नीरज मंगला चंडीगढ़।
शहर में लोगों से बंदूक, चाकू की नोक पर लूटपाट की वारदातों को अंजाम देने वाले योद्धा सिंह जोधा और उसके साथियों पर जिला अदालत में कई केस चल रहे हैं। ऐसे ही एक लूट मामले में जिला अदालत ने जालंधर के शाहकोट निवासी योद्धा सिंह और लवप्रीत सिंह को दोषी ठहराते हुए सात-सात साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
बता दें कि योद्धा सिंह और उसके साथियों पर जिला अदालत में कई केस चल रहे हैैं। इसके अलावा भी योद्धा और उसके साथियों ने शहर में कई जगह पर लूटपाट की वारदातों को अंजाम दिया है। सेक्टर-17 थाने में दर्ज केस के मुताबिक, 26 दिसंबर, 2017 को सेक्टर-56 निवासी संजीव कुमार ने पुलिस को शिकायत दी थी कि वह सेक्टर-22 में ढाबे पर काम करता है। 26 दिसंबर की रात करीब दो बजे काम खत्म करने के बाद बाइक से घर के लिए निकला था। सेक्टर-22/23 की लाइट प्वाइंट से आगे पहुंचा तो पीछे से एक सफेद रंग की गाड़ी आई। गाड़ी सवार दो युवकों में से एक ने उसे थप्पड़ मारे तो दूसरे ने बंदूक उसकी पीठ पर तान कर उसकी जेब से दस हजार रुपये और गले से सोने की चेन छिनकर फरार हो गए। पुलिस ने संजीव की शिकायत पर केस दर्ज कर उक्त दोनों दोषियों को गिरफ्तार किया था।
इन वारदातों को दिया अंजाम :
11 दिसंबर को कैंबवाला जंगल के पास से युवक से गन प्वाइंट पर रिट्ज कार लूटी।
17 दिसंबर को कार को टक्कर मारने के बहाने गन प्वाइंट पर इनोवा लेकर फरार हो गए। यह कार आरोपियों ने बाद में किसी गैंगस्टर को दी। जिसकी तलाश की जा रही है।
24 दिसंबर को सेक्टर-55, 40 डिवाइडिंग रोड के पास से जयराम को गन प्वाइंट पर खन्ना ले जाकर उसके अकाउंट से 10 हजार रुपये निकलवा लिए।
24 दिसंबर को सेक्टर-22,23 स्थित लाइट प्वाइंट के पास से संजीव कुमार की कनपटी पर गन प्वाइंट से जबरन 10 हजार कैश, सोने की चेन लूटी।
5 जनवरी को रघुविंदर कुमार से सेक्टर-14,15 स्थित डिवाइडिंग रोड के पास से गन प्वाइंट पर 10 हजार रुपये छीने।
5 जनवरी को रकम सिंह से सेक्टर-39, 40 स्थित डिवाइडिंग रोड के पास से 15 सौ कैश छीना।