नई दिल्ली

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति SC/ST (अत्याचार निवारण) संशोधन कानून 2018 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एक्ट के सरकार के संशोधन कानून 2018 की संवैधानिकता को मंजूरी दे दी। कोर्ट के SC/ST एक्ट पर लिए फैसले के बाद अब सिर्फ शिकायत के आधार पर ही बिना किसी जांच के किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी होगी, हालांकि फैसले में कोर्ट ने अग्रिम जमानत को मंजूरी दी है। तीन जजों की पीठ में 1\2 से यह फैसला कोर्ट ने सुनाया है।

बता दें कि पिछले साल मार्च महीने में सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST कानून के दुरुपयोग के मद्देनजर इसमें मिलने वाली शिकायतों को लेकर स्वत: एफआईआर और गिरफ्तारी के प्रावधान पर रोक लगा दी थी। इसके बाद संसद में अदालत के आदेश को पलटने के लिए कानून में संशोधन किया गया था। संशोधित कानून की वैधता को शीर्ष अदालत में चुनौती दी गई थी। जिस पर आज सुनवाई हुई और कोर्ट ने संशोधन कानून 2018 को बरकरार रखने का फैसला सुनाया।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here