चंडीगढ़
कोविड-19 महामारी के बीच शुक्रवार को पंजाब विधानसभा के एक दिवसीय सत्र के दौरान सात विधेयक पारित किए गए।
इस संक्षिप्त सत्र में पंजाब नैदानिक स्थापना (पंजीकरण एवं विनियमन) विधेयक, 2020 भी पारित किया गया जो कि नैदानिक प्रतिष्ठानों को एक नियामक तंत्र के तहत लाता है।
सत्र के दौरान, स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने सदन में पंजाब नैदानिक स्थापना (पंजीकरण एवं विनियमन) विधेयक, 2020 पेश किया।
सिद्धू ने कहा कि निजी नैदानिक प्रतिष्ठानों को पंजीकृत करने या विनियमित करने के लिए पंजाब में वर्तमान में कोई कानून नहीं है।
उन्होंने कहा कि इस अधिनियम का उद्देशय़ ऐसे प्रतिष्ठानों को नियामक तंत्र के तहत लाना है ताकि उनके कामकाज में पारर्दिशता सुनिश्चित हो सके।
इस बीच, वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल की ओर से पेश किए गए राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2020 को भी विधानसभा ने पारित किया।
सदन ने गुरु तेग बहादुर की 400वीं जयंती के उपलक्षय़ में तरनतारन जिले में श्री गुरु तेग बहादुर विधि विश्ववविद्यालय की स्थापना के लिए भी विधेयक पारित किया।
श्री गुरु तेग बहादुर राज्य विधि विश्वविद्यालय, पंजाब विधेयक, 2020 को उच्च शिक्षा मंत्री तृप्त राजिंदर सिंह बाजवा ने पेश किया।
विधानसभा ने पंजाब वस्तु एवं सेवा कर (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2020 और पंजाब सदाचरण कैदी (अस्थायी रिहाई) संशोधन विधेयक, 2020 को भी अपनी मंजूरी दी।
इसके अलावा, सत्र के दौरान अनुबंध श्रमिक (विनियमन एवं उन्मूलन) (पंजाब संशोधन) विधेयक, 2020 के साथ ही औद्योगिक विवाद (पंजाब संशोधन) विधेयक,2020 को पारित किया गया।