नई दिल्ली

भारतीय रेलवे ने नागरिकता कानून के खिलाफ हुए प्रदर्शन में रेलवे संपत्ति को क्षति पहुंचाने के आरोप में पश्चिम बंगाल, बिहार और असम से 21 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों से रेलवे 88 करोड़ रुपये की वसूली करेगा।

राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) ने संपत्ति के नुकसान को लेकर 27 मामले दर्ज किए हैं। वहीं रेलवे सुरक्षा बल (आपीएफ) ने आगजनी, हिंसा, रेलवे संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए 54 मामले दर्ज किए हैं।

आरपीएफ के अनुसार, वीडियो फुटेज के जरिए अन्य आरोपियों की पहचान की जा रही है। जल्द ही इस मामले में कुछ और गिरफ्तारियां हो सकती है।

भारतीय रेलवे अधिनियम की धारा 151 के तहत रेल संपत्ति को नुकसान का हर्जाना वसूला जाएगा। इसके तहत अधिकतम सात वर्ष कारावास की सजा का भी प्रावधान है। हर्जाने की वसूली के लिए रेलवे अदालत की शरण ले सकता है।

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