जिला में धारा 144 के अंतर्गत अलग-अलग पाबंदियां लागू

0
192

जारी किए हुक्म 23 फरवरी तक रहेगें लागू
बठिंडा, कपिल शर्मा   

जिला मैजिस्ट्रेट अरविंदर पाल सिंह संधू ने फौजदारी विवरण संहिता 1973 की धारा 144 अधीन प्राप्त हुए अधिकारों का प्रयोग करते अलग-अलग पाबंदियों लागू करने के हुक्म जारी किये हैं। जारी किये गए हुक्म अनुसार जिला बठिंडा की हदूद अंदर शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की टैंकियों या ऐसी ऊंचें स्थान पर चढऩे की मनाही की है तांकि कुल लोग पानी की टंकियों या ऐसी ऊंचे स्थानों पर चढ़ जाते है जिससे वह अपने या आम लोगों को नुकसान पहुंचा सकते है, इसके अलावा शरारती अंसर तत्व ऐसे में इन टंैकियों पर चढ कर पीने वाले पानी में जहरीली या खतरनाक वस्तु फैंक कर आम लोगों को नुकसान पहुंचा सकते है या ऊंचे स्थानों पर चढ़ कर छिप कर तौड़-फौड़ कर नुकसान कर सकते है जिसके चलते इन पानी की टंकियों व ऊंचे स्थानों पर चढऩे के लिए पूर्ण पांबदी लगाई है। इसके अलावा मिनी सचिवालय में सफाई का रखरखाव को देखते हुए हुक्मों अनुसार कूड़ा-कर्कट को कूडादान में फैंकने और धुम्रपान पर पूर्ण पांबदी लगाते हुए मनाही की है और साथ ही पान व गुटखा खाकर शौचालय व अन्य किसी भी स्थान पर थुकने की मनाही की है। वहीं मिल्ट्री वर्दी, मिल्ट्री रंग की जीप व मिल्ट्री रंग की मोटरसाईकल आदि पर आम जनता के उपयोग पर पूर्व तौर पर पांबदि लगाई है। हुक्मों अनुसार पंजाब विलेज और स्माल टाऊन कंट्रोल एक्ट 1918 की धारा 3 सब-सैक्शन 1 अधीन प्राप्त हुए अधिकारों का प्रयोग करते जिले में गांव, रेलवे ट्रैक, सूए और नहरों के पुल, नहरों, जन-निकास के नालों और सूए/रजवाहे, आईल पाईप लाईनज आदि के साथ लगते सभी गांवों के स्वास्थ व्यक्ति सभी गांवों, रेल पटडिय़ों, जल स्पलाई स्कीमों, नहरों, जल निकास के नालों और सूए टूटने से बचाने के लिए पैहरा चौकीदारी की ड्यूटी निभायेगें। अरविन्द पाल सिंह संधू ने एक ओर हुक्म के द्वारा जिला के ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों में लिखित परवानगी से बगैर कच्चे छोटे कुएं खोदने पर पाबंदी लगाई है। जिले में अमन और कानून की कायम रखने के लिए विवाह, शादियों और दूसरे समागमों आदि पर पटाखे, आतिशबाजी चलाने और आर्म फायर का प्रयोग करने पर मुकम्मल पाबंदी लगाई गई है। अन-अधिकारित सीमन बिकने की घटनाएं सामने आने से इस प्रकार अन-अधिकारत तौर पर बेचे या खरीदे जा रहे सीमन की इस्तेमाल पर ‘‘पंजाब बोवायन ब्रीडिंग एक्ट, 2016’’ अनुसार उचित नहीं है। ऐसा करने के साथ राज्य के पशुधन की सुधरी नश्ल खराब होने का डर व सीमन की पैडिगरी और बीमारी रहित होने बारे कुछ पता नहीं होता। इस के साथ पशुधन की प्रोडकटीविटी पर भी बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इस तरह जिला भर में अन-अधिकारत सीमन का भंडार करने, ट्रांसपरटेशन करने, बरताव या बेचने पर पाबंदी लगाई है। जिला मैजिस्ट्रेट के हुक्मों अनुसार जिला में मौजूद हवाई अड्डो के घेरे से दो किलोमीटर अंदर लालटेन पतंगों, पतंगों आदि का प्रयोग पर पूर्ण पाबंदी लगाने का हुक्म जारी किया है। उन्होंने बताया कि शहरी हवाबाजी मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशों अनुसार लालटेन पतंगों, इच्छा पतंगों का प्रयोग हवाई जहाजों के उतरने और चढऩे के समय दौरान काम-काज और सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करती हैं। जिला बठिंडा में हर पी. जी. मकान मालिकों को पी. जी. में रहने वाले विद्यार्थियों/किरयेदारों की रजिस्टे्रशन/वैरीफिकेशन संबन्धित पुलिस थाने/सांझ केंद्र में करवाने का हुक्म जारी किया। टै्रफिक को सुचारु रुप से चलाने को लेकर तंग स्थानों पर बड़े वाहन ट्रक आदि खड़ाने पर सख्त मनाही की गई है। उन्होंने यह भी निर्देश दिए है कि शहरी इलाकों में प्रात: काल 6 बजे से 9 बजे तक और दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक किसी भी ट्रक को चलने की परवानगी नहीं दी जायेगी। एम.एस.डी. स्कूल और श्री गुरु हरकिशन पब्लिक स्कूल के प्रिंसीपल को निर्देश दिए कि छुट्टी के समय अपने विद्यार्थियों को स्कूल के कम्पाउंड में से ही रिक्शा, गाड़ी आदि में सुरक्षित रूप में चढ़ायें। उन्होंने कहा कि स्कूल की छुटटी के समय बच्चों को लेने आने वाले रिक्शा और गाडिय़ा स्कूल के बाहर सडक़ किनारे पार्क न करें। हथियार जैसे कि लाईसेंसी हथियार, नंगीं तलवारें और किसी भी तरह के तेजधार हथियार के साथ ले कर चलने और उनका प्रदर्शन करने पर पूर्ण तौर पर रोक लाने के हुक्म जारी किया है। जिन व्यक्तियों की तरफ से लाईसेंसी हथियार उठाने संबन्धित इस दफ़्तार से परवानगी प्राप्त की हुई है, वह भी तुरंत रद्द करते उक्त हुक्मों अनुसार सिर्फ पुलिस, होमगारडज या सी. आर. पी. एफ. के कर्मचारियों, जिनके पास सरकारी हथियार हैं, पर लागू नहीं होगा। उपरोक्त हुक्म जिले अंदर 23 फरवरी 2022 तक लागू रहेंगे।  

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here