बठिंडा
जिला मजिस्ट्रेट श्री बी। श्री निवासन आई.ए.एस. ने कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए आपराधिक संहिता 1973 के अनुच्छेद 144 के तहत प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुए जिले में किसी भी सामाजिक या धार्मिक समारोह में 10 से अधिक व्यक्तियों के जमावड़े को रोका है। ये आदेश तुरंत लागू हो गए और 20 अप्रैल, 2020 तक जारी रहेंगे। उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई होगी।
जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि यह वायरस फैलने के जोखिम के कारण मानवता के लिए खतरे के मद्देनजर किया गया था। उन्होंने जिले के लोगों से स्वाभिमान के साथ घर से बाहर न निकलने की अपील की। उन्होंने कहा कि सामाजिक संपर्कों को बंद करना ही बीमारी के प्रसार को रोकने का एकमात्र तरीका है।