होशियारपुर

एडिशनल एवं जिला सेशन जज नीलम अरोड़ा की कोर्ट ने नाबालिग छात्रा के साथ शादी का झांसा देकर रेप करने के मामलें दोषी पाए गए राकेश कुमार निवासी कंटियां (होशियारपुर) को उम्र कैद और 75000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्मना न देने की सूरत में दोषी को 3 महीने अतिरिक्त सजा काटनी होगी। थाना हरियाना की पुलिस ने दोषी के खिलाफ 10 मई 2017 को आईसपीसी की धारा 376, 363, 366, 34 सहित पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था।

पीड़िता ने थाना हरियाना की पुलिस को लिखत शिकायत में बताया था कि वह गांव के स्कूल में ही 12वीं में पढ़ती है। उसके फाइनल पेपर खत्म हो चुके थे और प्रैक्टिकल चल रहे थे। 5 अप्रैल 2017 को वह प्रैक्टिकल देने के लिए एक्टिवा से जा रही थी तभी स्कूल के बाहर राकेश कुमार लाल रंग की बोलेरो में आया। वह उसका जानकर था उसने उसे स्कूल के बाहर बुलाया जब वह गई तो उसने उसे गाड़ी में बैठा लिया। उसने उसको शादी का भरोसा दिया और गांव शेर पुर की साइड एक चोई में ले जाकर उसके साथ ब्लात्कार किया और जान से मारने की धमकियां देते हुए गांव के पास छोड़कर फरार हो गया। पीड़िता ने बताया कि उसे बाद में पता चला कि दोषी राकेश कुमार पहले से ही शादी शुदा है और उसके दो बच्चे भी हैं। पुलिस ने राकेश कुमार के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया। उक्त मामले की सुनवाई वीरवार को थी जिसमें दोषी को उम्रकैद की सजा हुई।

फैसले के बाद दोषी राकेश गिड़गिड़ाकर रोया और बताया कि वह निर्दोष है। उसके दो छोटे-छोटे बच्चे हैं लेकिन रंजिश के कारण लड़की के पिता ने उसको साजिश के तहत फंसाया है। उसने कहा कि उसने लाखों रुपया खर्च कर दिए लेकिन बावजूद उसके राजीनामे को उसके विरोधियों ने सिरे नहीं चढ़ने दिया। दोषी की पत्नी फैसला सुन बेहोश होकर कोर्ट कॉम्प्लेक्स में गिर पड़ी।

 

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